Jaipur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ा फ़ैसला किया है.गहलोत कैबिनेट ने  कनिष्ठ लिपिक भर्ती-2013 के में 4000 अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति देने का बड़ा निर्णय लिया है.

 

बता दें कि, जिला परिषदों के राजस्थान पंचायती राज के प्रावधानों के अनुसार भर्ती आयोजित की गई थी.वर्ष 2017 में बंद भर्ती प्रक्रिया को अब फिर से शुरू किया जा रहा है.अब 2013 की वरीयता सूची के अनुसार प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी.पदों को भरने की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने एवं वांछित शिथिलन के प्रस्ताव का स्वाकार लिया  है.

 

कमजोर वर्ग को राहत

 

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यार्थियों को राहत प्रदान की है .आवेदन की अधिकतम आयु सीमा छूट में शेष रहे 4 सेवा नियमों को भी शामिल करने पर मोहर लगाई गई है.अब ‘राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक सेवा ( महाविद्यालय शाखा) नियम, राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (राज्य एवं अधीनस्थ ) सेवा नियम, राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा नियम एवं राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ ) सेवा नियम में भी आयु सीमा में छूट मिलेगी.इससे निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को आयु सीमा में लाभ मिलेगा.

 

उल्लेखनीय है कि 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस को अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट दिए जाने की घोषणा की थी.इसमें ईडब्ल्यूएस के पुरूष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया .

मंत्रिमंडल ने ‘राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल्स 2017' में भी संशोधन किया है.इससे राजस्थान राज्य के निवासी जो किसी अन्य राज्य अथवा केंद्र सरकार में अधिकारी/कर्मचारी है, उन्हें खेलों में पदक जीतने पर राज्य में पे- प्रोटेक्शन मिलेगा.संदर्भ अधिकारी के पद पर पदोन्नति बाबत संशोधन मंत्रिमंडल ने राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अन्वेषण एवं संदर्भ शाखा में प्रमुख अनुसंधान एवं संदर्भ अधिकारी ( Pay Level L-18) के पद पर पदोन्नति संबंधित प्रस्ताव पर सहमति दी है.इससे इस संवर्ग के अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा.

 

मंत्रिमंडल ने विश्राम भवन प्रबंधक के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरने का भी निर्णय किया है. निर्णय से सर्किट हाउस प्रबंधक के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जा सकेंगे.इससे सीधी भर्ती के पदों में वृद्धि होगी.युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

 

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1966 में संशोधन करते हुए सेवानिवृत्त कार्मिकों के हित में अहम फैसला किया है.अब सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी पे - माइनस पेंशन के आधार पर पुनर्नियुक्ति की जाती है, उनको अब मकान किराया भत्ता (एचआरए) सेवानिवृत्ति की दिनांक को उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंतिम मूल वेतन पर देय होगा .साथ ही उन्हें चिकित्सा सुविधा आरजीएचएस (RGHS) के अंतर्गत देय होगी.

मंत्रिमंडल ने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (RIAL) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है.इस निर्णय से प्रदेश में उद्योग स्थापना की सम्भावनाओं में बढ़ोतरी होगी.राज्य में उन्नत तकनीक युक्त युवा शक्ति उपलब्ध होगी .

 

इंस्टीट्यूट से युवाओं, उद्योगों, एमएसएमई (MSME) एवं स्टार्ट-अप को नवीनतम उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रोनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग (ESDM), मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एवं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्रों में पढ़ने एवं अनुसंधान करने का मौका मिलेगा.इंस्टीट्यूट उन्नत प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों में परामर्शदात्री के रूप में कार्य करेगा.