Jaipur: राज्य उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता की ओर से बिजली बिल का बकाया जमा नहीं कराने पर उसके दूसरे परिसर में स्थित कनेक्शन के बिल में बकाया जोड़ना और राशि अदा नहीं करने पर दूसरे कनेक्शन को काटने को सेवा दोष माना है. 


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आयोग ने कहा कि बकाया राशि विधि अनुसार भू राजस्व की वसूली की तरह वसूले जाने योग्य है, लेकिन इसके लिए उपभोक्ता के दूसरे परिसर में स्थित बिजली कनेक्शन के बिल में राशि नहीं जोड़ी जा सकती और राशि अदा नहीं करने पर दूसरे कनेक्शन को काटना विधि मान्य नहीं माना जा सकता. इसके साथ ही आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग, भरतपुर की ओर से मामले में जयपुर डिस्कॉम पर लगाए पांच हजार रूपए के हर्जाने को सही माना है. राज्य उपभोक्ता आयोग ने यह आदेश जयपुर डिस्कॉम की अपील को खारिज करते हुए दिए.


मामले के अनुसार परिवादी किशन सिंह की ओर से बिजली कनेक्शन की बकाया विवादित राशि जमा नहीं कराई गई. इस पर डिस्कॉम ने अगस्त, 2019 में कनेक्शन काटकर परिवादी के दूसरे परिसर में स्थित दूसरे बिजली कनेक्शन के बिल में यह बकाया विवादित राशि जोड़कर दोनों कनेक्शन का एक बिल जारी कर दिया. जब परिवादी ने यह बिल जमा नहीं कराया तो डिस्कॉम में दूसरे कनेक्शन को काट दिया. डिस्कॉम की इस कार्रवाई को परिवादी की ओर से जिला आयोग, भरतपुर में चुनौती दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए जिला आयोग ने जयपुर डिस्कॉम पर पांच हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया. डिस्कॉम की ओर से इस आदेश के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी गई.


Reporter- Mahesh Pareek


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