Bansur (Kotputli-Behror): राजस्थान के बानसूर के एक निजी स्कूल में कक्षा 8 के एक छात्र के साथ उसके शिक्षक द्वारा बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है. छात्र की पिटाई इतनी गंभीर थी कि उसके मुंह, गले, पीठ और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं. छात्र का कसूर ये था कि होमवर्क दूसरी नोटबुक में किया था. 


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छात्र के पिता के अनुसार, घटना सोमवार दोपहर करीब एक बजे की है. छात्र ने साइंस का होमवर्क दूसरी नोटबुक में कर लिया था, जिससे शिक्षक ने उसे थप्पड़ और डंडों से पीटा. इस पिटाई से छात्र के मुंह, गले, पीठ और पैरों पर चोटें आई हैं. 


उन्होंने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें फोन कर बताया कि उनके बेटे की तबीयत खराब है. जब वे स्कूल पहुंचे, तो उनका बेटा गंभीर रूप से घायल था और उसके शरीर पर चोटों के निशान थे. छात्र को तुरंत बानसूर उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज चल रहा है. 


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छात्र के पिता ने इस गंभीर मामले की रिपोर्ट बानसूर थाने में दर्ज करवाई है और आरोपित शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. थाना प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि छात्र के पिता ने सोमवार की शाम को मारपीट का मामला दर्ज कराया है. छात्र का मेडिकल कराया जाएगा और पुलिस मामले की जांच कर रही है. 


पढ़िए राजस्थान की एक और खबर 
Ajmer News: 10 साल की मासूम से रेप, कोर्ट  ने आरोपी होटल संचालक को 20 साल कारावास की सुनाई सजा 


Ajmer News: राजस्थान के अजमेर की पोक्सो कोर्ट 2 ने 10 साल की मासूम से रेप के आरोपी होटल संचालक को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर 51 हजार का आर्थिक दंड लगाया है. जज ने मामले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि बच्चों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना ना उचित नहीं. 


पोक्सो कोर्ट 2 के विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 15 मार्च 2022 को अजमेर के कोतवाली थाने में पीड़ित मां ने थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया था. मां ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसकी 10 साल की बेटी को होटल संचालक अर्जुन उर्फ आदिल बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ रेप किया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर उसी दिन आरोपी होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया था. 


विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मंगलवार को पोक्सो कोर्ट 2 में मामले की सुनवाई हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 51 दस्तावेज पेश किए गए. न्यायाधीश ने मामले में आरोपी नला बाजार निवासी अर्जुन उर्फ आदिल (25) को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ 51हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. जज ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि बच्चों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है.