Jaipur: अधिकारियों की लालफीताशाही के चलते प्रदेश के लाखों किसानों (Farmers) को सरकारी बीमा योजना (government insurance scheme) का लाभ नहीं मिल पा रहा था. जिसके बाद अब सरकार ने पूरे सिस्टम को ही बदल दिया है, ताकि पात्र किसानों (Eligible farmers) को व्यक्तिगत जीवन सुरक्षा बीमा और दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिल सके. 


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पहले केंद्रीय सहकारी बैंक देते थे प्रीमियम
राजस्थान (Rajasthan) में सरकार से कर्ज (loan) लेने वाले लाखों किसानों के साथ धोखा हुआ था, लोन लेने वाले किसानों का सरकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और सहकार जीवन सुरक्षा बीमा करवाती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों पहले लाखों किसानों को क्या पता था कि ये सरकारी योजना (Government Scheme) कागजों में दफन हो जाएगी. राजस्थान के 8.5 लाख किसानों को सरकारी लापरवाही के कारण बीमा ही नहीं मिल पाया. जिस कारण किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि केंद्रीय सहकारी बैंकों (central co-operative banks) ने बीमा कंपनियों को इसका प्रीमियम ही नहीं भरा.


सैकड़ों किसानों की हुई थी मौत
व्यवस्था ये थी कि केंद्रीय सहकारी बैंक किसान के फसली ऋण (crop loan) से प्रीमियम की राशि काटकर बीमा कंपनियों को अदा करेंगे, लेकिन इन बैंकों ने ये राशि काटी ही नहीं. नतीजा ये हुआ कि 2020-21 वित्त वर्ष के दौरान दुर्घटना या सामान्य मृत्यु दोनों स्थितियों में किसानों के परिवार को कोई बीमा कवर (insurance cover) नहीं मिला. इस दौरान प्रदेश में सैकड़ों किसानों की मौत भी हुई और उनके परिवार को सरकारी सिस्टम की इस लापरवाही का खामियाजा उठाना पड़ा.


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अब सरकार ने की ये व्यवस्था
लेकिन अब सरकार प्रीमियम की राशि सीधे किसानों के खाते से कटेगी. अब केंद्रीय सहकारी बैंकों को प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी. जो पात्र किसान है उसके खाते से हर महीने प्रीमियम की राशि कटेगी. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में अंग भंग या मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये तक आर्थिक मदद (financial aid) का प्रावधान है. जिसमें हर साल किसानों के खाते से 403 रुपये प्रीमियम की राशि उसके खाते से ही कटेगी.


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सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में किसान के फसल का बीमा होता है. सामान्य मृत्यु के बाद फसल का ऋण बीमा कंपनी चुकाती है. इसके लिए किसानों के खाते से लोन की राशि के प्रति हजार पर 12.20 रुपये लिए जाएंगे.