Jaipur: प्रदेश में सरकार ने जन आधार में गलतियों को सुधारने के लिए जिला कलेक्टर और जिला जन आधार परियोजना अधिकारी को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया है. इसके साथ ही आम लोगों को जन आधार में संशोधन के लिए हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए नया परिपत्र जारी किया है. जिससे अब आम लोग जनाधार में त्रुटियों के चलते सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रह पाएंगे.


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राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 के नियम 38 के अनुसार परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का नाम, जन्मतिथि एवं लिंग को केवल एक बार ही परिवर्तित किया जा सकता था. कई बार इसमें ई-मित्र की गलतियों के कारण भी त्रुटियां रह जाती थी, जिससे आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कतें हो रही थी. ऐसी गलतियों को दूर करने के लिए अब सरकार ने नया परिपत्र जारी किया है. जिसके अनुसार आवेदकों को एक से ज्यादा बार अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग परिवार की श्रेणी जाति में परिवर्तन करवाना है, तो उन्हें जिला कलेक्टर या जिला जन आधार परियोजना अधिकारी के सामने अपना स्पष्टीकरण देना होगा. 


आवेदकों को अपील के निस्तारण के बाद किसी भी अन्य सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी. इसके साथ ही अपील के माध्यम से करवाई जाने वाली संशोधनों की कोई सीमा नहीं होगी. इसके साथ ही सरकार ने इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया है.


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