Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से रीको फ्लाईओवर के बीच बनी सड़क पर अतिक्रमण हटाने को लेकर दिए आदेश की पालना को लेकर तीन महीने बाद रिपोर्ट पेश करने को कहा है. 


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अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि जेडीए ने जिन लोगों की आपत्तियां निस्तारित कर अतिक्रमी माना है, उनका निर्माण हटाया जाए और शेष आपत्तियों को तय किया जाए.  एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश बाबूलाल शर्मा की याचिका पर दिए. 


सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से कहा गया कि करीब साढ़े छह किलोमीटर दूरी की इस सड़क पर 691 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं. इन्हें जेडीए एक्ट की धारा 72 के तहत अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है. वहीं, इनमें से 357 लोगों ने अपनी आपत्तियां पेश कर दी हैं. इसमें से 51 आपत्तियां निस्तारित कर उन्हें अतिक्रमी माना गया है.  वहीं, शेष आपत्तियों का निस्तारण होना बाकी है. 


दूसरी ओर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट ने जुलाई, 2021 को जेडीए का आदेश दिए थे कि वह एक महीने में अतिक्रमण चिन्हित कर उसके तीन महीने में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाए. इसके बावजूद भी अब तक अतिक्रमण नहीं हटाए गए हैं. इसके अलावा हाईकोर्ट ने नवंबर 2021 में अपने फैसले में दखल से इनकार करते हुए न्यू सांगानेर व्यापार मंडल, मानसरोवर और अन्य की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया था. 


Reporter- Mahesh Pareek 


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