Jaipur Crime News:पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नौ साल की नाबालिग से ज्यादती करने वाले अभियुक्त शंकर राम को सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग को अकेला देखकर उसके साथ ज्यादती करने का अपराध किया है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.


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उसके साथ लैंगिक हमला किया
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता की मां ने 24 दिसंबर, 2021 को करणी विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह अस्पताल से काम कर घर आई तो उसकी पड़ोसी महिला ने बताया कि पीडिता को अभियुक्त शंकर राम अपने कमरे में ले गया और उसके साथ लैंगिक हमला किया है. 



रमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता
अभियुक्त ने शराब के नशे में घटना को अंजाम दी है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान नाबालिग पीडिता ने अदालत को अपने साथ हुए अपराध की जानकारी दी. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.


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