Jaipur: एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने मादक पदार्थ डोडा-पोस्त की तस्करी करने वाले अभियुक्त विजय कुमार को सात साल की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने कश्मीर निवासी इस अभियुक्त पर सत्तर हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि इस दंड आदेश की अपील करने की मियाद पूरी होने के बाद तस्करी में शामिल ट्रक को नीलाम कर प्राप्त होने वाली राशि को राजकोष में जमा कराया जाए.


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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 15 अक्टूबर 2018 को बगरू थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी. सूचना में मुखबिर ने बताया कि अजमेर की तरफ से आने वाले एक बंद बॉडी के ट्रक में भारी मात्रा में मादक पदार्थ छिपाकर लाए जा रहे हैं. 


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मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर ट्रक को रुकवाया, जिसमें 616 बोरी सोयाबीन भरी हुई थी. इन बोरियों के बीच में रखी दो बोरियों में कुल 36 किलोग्राम डोडा-पोस्त मिला. इस पर पुलिस ने चालक विजय कुमार से पूछताछ की तो चालक ने बताया कि उसके पास डोडा-पोस्त परिवहन का लाइसेंस नहीं है. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.


Reporter: Mahesh Pareek


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