जयपुर: रामबाग होटल के SMS कन्वेंशन सेंटर पर हाईकोर्ट का जेडीए को ये आदेश
Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने रामबाग होटल के एसएमएस कन्वेंशन सेंटर में मरम्मत के नाम पर नया निर्माण करने के आरोप से जुड़े मामले में जेडीए को जल्द जांच पूरी करने को कहा है.
Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने रामबाग होटल के एसएमएस कन्वेंशन सेंटर में मरम्मत के नाम पर नया निर्माण करने के आरोप से जुड़े मामले में जेडीए को जल्द जांच पूरी करने को कहा है. अदालत ने जेडीए को कहा है कि वह अंतिम फैसले से पहले होटल को भी सुनवाई का पूरा मौका दे. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश जितेन्द्र तिवाडी की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि जेडीए ने पहले ही निजी पक्षकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर नोटिस जारी कर दिए हैं. वहीं निजी पक्षकारों ने जवाब भी दे दिया है और जेडीए उनका परीक्षण कर रहा है. ऐसे में प्रकरण में आगामी कार्रवाई की जरूरत नहीं है और जेडीए जल्द से जल्द जांच पूरी करने के लिए स्वतंत्र है.
जनहित याचिका में कहा गया था कि रामबाग पैलेस होटल अपने एसएमएस कन्वेंशन सेंटर में पुराने निर्माण को तोडकर नया निर्माण कर होटल बना रहे हैं. जबकि इस नए निर्माण से पहले जेडीए की मंजूरी भी नहीं ली है. इसलिए मरम्मत के नाम पर हो रहे नए निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए. वहीं जेडीए की ओर से कहा गया कि मामले में रामबाग पैलेस होटल को नोटिस दे दिया है. और उनका जवाब भी आ गया है. जेडीए की एक टीम 5 सितंबर 2021 को मौके का निरीक्षण कर आई है. इसके अलावा जेडीए ने 12 सितंबर 2021 को निर्माण कार्य को तुरंत बंद करने व निर्माण स्वीकृति दस्तावेज मुहैया कराने का नोटिस भी भेजा है. मामले में जेडीए की कार्रवाई जारी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया है.
Reporter- Mahesh Pareek
जयपुर जिले की अन्य बड़ी खबरें- क्लिक करें