Rajasthan SI Exam: SI भर्ती परीक्षा मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में आज अपना फैसला सुनाने वाला है. कैलाश चंद्र शर्मा एवं अन्य की याचिका पर जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ सुनवाई करने वाली है. याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद भर्ती रद्द होनी चाहिए. इस मामले में आज राजस्थान सरकार की ओर से जवाब भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है. जबकि पेपर लीक के मामलों की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने अपनी रिपोर्ट में एसआई परीक्षा को रद्द करने की भी सिफ़ारिश की थी. 


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पुलिस महानिदेशक को दी गई रिपोर्ट में परीक्षाओं में कई तरह की अनियमितताओं की बात कही गई है. वहीं रिपोर्ट में RPSC के परीक्षा आयोजन कराने के तरीके पर सवाल खड़े करे गए हैं. ऐसे में अब अभ्यर्थियों की निगाहें हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर बनी हुई हैं. 



इसके अलावा ट्रेनी एसआई को फील्ड में ट्रेनिंग के लिए भेजने पर भी बहस होगी. इन्हें फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के भजनलाल सरकार के फैसले को भी याचिकाकर्ताओं ने चैलेंज किया है. याचिकार्ताओं की तरफ से अधिवक्ता हरेंद्र नील इस मामले को कोर्ट में पेश करेंगे. 



बता दें कि SOG ने भी कहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का परीक्षाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है. एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में एसओजी ने 45 से अध‍िक ट्रेनी एसआई को  हिरासत में लिया था. कई एसआई जमानत पर र‍िहा हो चुके हैं. 



वहीं जेल से बाहर आने के बाद सभी को फील्ड ट्रेन‍िंग के ल‍िए ज‍िलों में भेजा गया था. इसके बाद अब तक 20 एसआई सस्‍पेंड हो चुके हैं. बीते 5 जनवरी को कुल 9 सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया था. जबकि इससे पहले 3 जनवरी को 11 ट्रेनी एसआई को सस्‍पेंड क‍िया गया था. इनमें जयपुर, कोटा और उदयपुर रेंज में तैनात एसआई भी शामिल हैं.