Jaipur News: जिले की स्थाई लोक अदालत ने दो साल पहले दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष को 5 दिसंबर को व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. स्थाई लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी अनूप कुमार सक्सैना व दीपक चाचान ने यह आदेश गोपाल लाल खत्री बनाम हाउसिंग बोर्ड मामले में दिया. 


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मामले के अनुसार, स्थाई लोक अदालत ने इस मामले में 16 अगस्त 2022 के आदेश से हाउसिंग बोर्ड पर 72 हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए बोर्ड अध्यक्ष को निर्देश दिया था के वे अतिक्रमण की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने के जिम्मेदार अफसर व कर्मचारियों पर तीन महीने में कार्रवाई करें. हाउसिंग बोर्ड ने हर्जाना राशि तो दे दी, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने वाले जिम्मेदार अफसरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की. 


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लोक अदालत ने आदेश का पालन नहीं करने को गंभीर माना और कई बार उन्हें पत्र भेजकर आदेश की पालना करने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद भी अध्यक्ष ने पालना नहीं की. जिस पर स्थाई लोक अदालत ने हाउसिंग बोर्ड को व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है.


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