Rajasthan News: राजस्थान सरकार को बीकानेर हाउस के कुर्की मामले में दिल्ली कोर्ट से राहत मिली है. बीकानेर हाउस के कुर्क पर रोक की तारीख बढ़ा दी गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने को राजस्थान नगर परिषद के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को कुर्क करने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई गई थी. लगाई गई अंतरिम रोक को 1 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है. 


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डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज विद्या प्रकाश ने यह आदेश नोखा नगर परिषद की तरफ से मिली जानकारी के बाद सुनाया. मिली जानकारी में कहा गया कि उसने एक कंपनी को 50.31 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश देने वाले आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.



जानें क्या है बीकानेर हाउस विवाद


दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस का मालिकाना हक नोखा नगर निगम के पास है. कोर्ट ने नोखा नगर पालिका और इनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच 50 लाख रुपये के विवाद मामले में 4 साल पहले एक आदेश सुनाया था, लेकिन 18 सितंबर 2024 को बताया गया कि कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की गई. 



बार-बार मौका दिए जाने के बाद भी देनदार अपनी संपत्ति का हलफनामा पेश करने के निर्देश का पालन नहीं किए. जिसके चलते अदालत ने डिक्री धारक की ओर से पेश की गई तर्कों से सहमति होकर बीकानेर हाउस की कुर्की का वारंट जारी कर दिया.



जिसके बाद अदालत में नोखा नगर पालिका के वकील ने स्पष्ट किया कि बीकानेर हाउस उनकी नहीं बल्कि राज्य सरकार की संपत्ति है. नगर पालिका ने यह भी कहा कि कंपनी को 7 दिन के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा, जिसके बाद कुर्की के आदेश पर रोक लगा दी गई थी.


पिछले साल कुर्की पर लगी थी रोक


जिला अदालत ने बीकानेर हाउस की कुर्की संबंधी अपने पहले के आदेश पर 29 नवंबर 2024 को रोक लगा दी थी. उस समय जज ने कहा था कि मध्यस्थता के जरिये 2020 में इनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में किया गया निर्णय अंतिम रूप ले चुका है, क्योंकि नगर निगम परिषद की अपील पहले ही 2024 में खारिज हो चुकी है. 



यह कहते हुए जज ने 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट में FDR जमा करने की शर्त पर कुर्की पर रोक का आदेश जारी किया था. हालांकि बाद में अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए  साल 2025 की 7 जनवरी की तारीख निर्धारित की थी और कल जब 7 जनवरी 2025 को इसपर सुनवाई हुई तो कुर्की पर रोक को बढ़ा दिया गया.