Jaipur: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने युवती के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग करने वाले अभियुक्त मोहम्मद उमर उर्फ इरफान को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.


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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में पीडिता ने 19 सितंबर 2019 को शास्त्रीनगर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त ने उसके साथ दोस्ती करने के बाद झांसा देकर एक होटल में बुलाया. यहां अभियुक्त ने उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ली. इसके बाद अभियुक्त ने उससे पांच लाख रुपए मांगे, जब पीडिता ने रुपए देने से इनकार किया तो अभियुक्त ने उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.


Reporter- Mahesh Pareek


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