Rajasthan में दो अगस्त से खुलेंगे स्कूल और शिक्षण संस्थान, कैबिनेट बैठक में फैसला
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में विद्यालयों के लिए कम्प्यूटर अनुदेशकों की नियमित भर्ती करने और कोविड की दूसरी लहर के बाद प्रदेश में 2 अगस्त से एक से 12वीं कक्षा तक के विद्यालयों को खोलने का बड़ा फैसला किया है.
Jaipur : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में विद्यालयों के लिए कम्प्यूटर अनुदेशकों की नियमित भर्ती करने और कोविड की दूसरी लहर के बाद प्रदेश में 2 अगस्त से एक से 12वीं कक्षा तक के विद्यालयों को खोलने का बड़ा फैसला किया है. बैठक में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 के अनुमोदन तथा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
यह भी पढ़ें : Rajasthan: विधायक की अगुवाई में धर्म ध्वजा हटाने का मामला गरमाया, हिंदुओं में आक्रोश
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में 3 घंटे चली कैबिनेट और राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम और बड़े निर्णय लिए गए. मंत्रिपरिषद (Gehlot Cabinet Meeting) ने निर्णय किया कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री की गई बजट घोषणा के क्रम में सृजित कम्प्यूटर अनुदेशकों के नए कैडर के लिए अब नियमित भर्ती की जाएगी.
इसके अलावा खोलने को लेकर भी सहमति बन गई है. कक्षा एक से बारहवीं तक के स्कूलों को 2 अगस्त से खोला जाएगा. दरअसल मंत्री परिषद की बैठक में विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण कार्य के लिए खोलने पर भी विस्तृत चर्चा की गयी. मंत्रिपरिषद ने इस संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय जानी.
अन्य राज्यों में दूसरी लहर के बाद शिक्षण संस्थाओं के खुलने की स्थिति पर भी इस दौरान चर्चा की गई. मंत्रिपरिषद ने सैद्धांतिक रूप से यह सहमति बनी कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना तथा समस्त सावधानियों को बरतते हुए शिक्षण संस्थाओं को खोला जाना उचित होगा.
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasra) ने कहा चिकित्सकों ने सलाह दी है कि छोटे बच्चों पर कोविड-19 असर नहीं है ऐसे में हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करते हुए स्कूलों को खोला जा सकता है. अगर सितंबर, अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आती है तब उस संबंध में आगे की योजना बनाई जाएगी.
मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार की ओर घोषित एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के राज्य में क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से चर्चा की. इस विषय में संबंधित विभाग को दिशा-निर्देशों के निर्धारण के लिए निर्देशित किया गया. इससे पहले मंत्रिमंडल ने विभिन्न योजनाओं का लाभ सुगमता, सरलता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 का अनुमोदन किया. इस स्वतंत्र प्राधिकरण के माध्यम से राजस्थान जन आधार योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा. साथ ही ई-मित्र परियोजना को भी इस प्राधिकरण के अधीन लाया जा सकेगा.
बैठक में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय फेसिलिटेशन एण्ड रेगुलेशन अधिनियम 2010 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. इससे अधिनियम के प्रावधानों को अधिक सुसंगत एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सकेगा. संशोधन से इस अधिनियम में विहित अपराधों को संज्ञेय एवं दंडनीय अपराध के रूप में विहित किया जा सकेगा. इस संशोधन प्रस्ताव को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा.
बैठक में सूचना सहायक के पद पर आरक्षित सूची से नियुक्ति के लिए राजस्थान कम्प्यूटर और अधीनस्थ सेवा नियम-1992 में संशोधन को मंजूरी मंत्रिमण्डल ने राजस्थान कम्प्यूटर एवं अधीनस्थ सेवा नियम-1992 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इस संशोधन से सूचना सहायक के पद पर सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण नहीं करने के कारण रिक्त रहे पदों पर आरक्षित सूची से अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सकेगी.
मंत्रिमण्डल ने ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट पद की शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में संशोधन को मंजूरी दी है. मंत्रिमण्डल के इस निर्णय से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा.
यह भी पढ़ें : कमजोर Monsoon के चलते Rajasthan में अकाल की आहट, औसत से 25 % कम बारिश दर्ज