Jaipur: राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) में पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनिमय) संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है. 


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इस कानून के बनने से सैलानियों को लपकों से निजात मिल सकेगी. पर्यटन राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasra) ने कहा कि कानून के जरिये पर्यटकों को परेशान करने वालों पर लगाम लगाई जा सकेगी.


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सोमवार को राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायकों (BJP MLAs) की तरफ से उठाए गए सवालों और विरोध के बीच राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण व विनिमय) संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया. दरअसल, इस संशोधन में 'सुकरकरण' शब्द को लेकर भी विधायक हैरान रहे. डोटासरा ने बताया कि इसका मतलब फेसिलेशन से है लेकिन कानून बनाते वक्त ट्रांसलेशन में उपयुक्त शब्द ही रखना पड़ता है. लिहाजा सुकरकरण शब्द सही तर्जुमा होने के चलते लिखा गया.


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और क्या बोले मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा
संशोधन विधेयक पर चर्चा के बाद सरकार की तरफ से जवाब देते हुए मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसी नए एक्ट में विशेष धाराएं या प्रावधान न हों तो उससे जुड़े अपराध में सीआरपीसी की धाराएं लगती हैं. साल 2010 में जो कानून बनाया गया, उसमें कुछ धाराएं और जोड़नी थी. 


उन्होंने कहा कि साल 2016 में एक मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर पुराने कानून में संशोधन के जरिए नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जिससे पर्यटकों के साथ लपकागिरी से जुड़े अपराधों को संज्ञेय माना जाए क्योंकि उसके बाद ही ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज होगी और एफआईआर दर्ज होने पर ही थानों में इन प्रकरणों का संधारण हो सकेगा.