Jalore: जालोर जिले के भीनमाल के पास दांतीवास गांव में तमिलनाडु के पड़ोसी दुकानदार को झांसा देकर यहां बुलाकर उसकी हत्या करने के मामले में उम्रकैद सजा सुनाई है. यह सजा अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने विशनगढ़ निवासी मोडसिंह उर्फ़ महेंद्रसिंह को 35 हज़ार के आर्थिक दंड साथ उम्रकैद की सजा सुनाई है. मृतक की शिनाख्त आर्यपन पुत्र स्वामीनाथन उद्द्यर निवासी थिरसनापुरम जिला पुडुकोटई तमिलनाडु के रूप में हुई थी. अभियुक्त ने कहा था कि मारवाड़ में स्टील सस्ता मिलता है. इसलिए आर्यपन डेढ़ लाख रुपए लेकर यहां आ गया था. अन्य आरोपी करड़ा निवासी पप्पूराम पुत्र लक्ष्मणराम बिश्नोई फरार है.


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अपर लोक अभियोजक भरत कुमार ने बताया कि तत्कालीन एएसआई लूणदान ने स्वयं प्रसंज्ञान लेकर 2 जनवरी 2016 को रिपोर्ट लिखाई थी. रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2016 की रात को सूचना मिली कि दांतीवास गांव के गोचर भूमि में एक व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है. घटनास्थल पहुंच कर देखा तो एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायलावस्था में खून से लथपथ मिला. मौके पर एक मोटरसाईकिल और दो व्यक्तियों के पैरों के निशान भी मिले. पुलिस ने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान मौत हो गई.


डेढ़ लाख के लिए की हत्या


बता दें कि आरोपी मोडसिंह का तमिलनाडु में कारोबार था. मोडसिंह की दुकान के आगे ही आर्यपन का घर था. मोडसिंह ने आर्यपन से मित्रता कर उसे मारवाड़ बुला लिया था. इस दौरान पप्पूराम बिश्नोई भी साथ था. आर्यपन को वे दांतीवास लेकर आएं जहा 1 जनवरी 2016 की रात्रि को डेढ़ लाख रुपए के लिए मार दिया था. ओर अब मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी विशनगढ निवासी मोडसिंह उर्फ़ महेंद्रसिंह को 35 हज़ार के अर्थदंड साथ उम्रक़ैद की सजा सुनाई है.


Reporter- Dungar Singh


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