Jaisalmer: राजस्थान के जैसलमेर जिले (Jaisalmer Police) से लगती भारत-पाकिस्तान सीमा के 5 किलोमीटर एरिया के आस-पास रहने वाले निवासी अब रात को बाहर नहीं घूम सकेंगे. जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने धारा 144 के तहत भारत-पाक सीमा के पास लगते हुए 5 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. जिला कलेक्टर के मुताबिक 5 किलोमीटर के इलाके में एंट्री और वहां घूमने के लिए परमिशन लेनी होगी. 


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बिना परमिशन के 6 फरवरी 2022 तक शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया है. जैसलमेर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश पर लगाम लगाने के लिए 3 महीने की रोक लगाई गई है.


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मोदी ने बताया कि जिले में रहने वाले सीमा के निवासियों के जन-जीवन और शांति आदि के लिए ये कदम उठाया गया है. कलेक्टर मोदी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जैसलमेर व पोकरण तहसील के गांव किशनगढ़, तनोट, साधोवाला, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतडाऊ, लीलोई, कारटा, खारिया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुडजनवाली, जाजीया, खारा मूंगर, सोम, रोहिडोवाला, लोहार, आसूदा, धोरोई, बिछड़ा, मिठड़ाऊ, किरडवाली, जियाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मुरार, धनाना, लूणार, पोछिणा, करड़ा, गोधूवाला, भूटोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली (सरकारी), बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचन्दवाला तथा कुरिया बेरी आदि इलाकों में यह प्रतिबन्ध लागू रहेगा.


Report : Shankar Dan