Online Gaming Companies GST Notice: ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इन कंपनियों को जारी किए गए 1.12 लाख करोड़ रुपये के गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) 'कारण बताओ नोटिस' पर रोक लगा दी.
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Supreme Court: ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इन कंपनियों को जारी किए गए 1.12 लाख करोड़ रुपये के गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) 'कारण बताओ नोटिस' पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से इस सेक्टर को अस्थायी राहत मिली है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.
कार्यवाही पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मामले के अंतिम निपटारे तक डीजीजीआई द्वारा जारी सभी 'कारण बताओ नोटिस' के संबंध में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी. जब तक इस कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं करती, तब तक आगे कोई कार्रवाही नहीं की जाएगी. मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 मार्च की तारीख तय की है. तक तक नोटिस से जुड़े सभी मामले स्थगित रहेंगे.
फैसले के बाद स्टॉक एक्सचेंजों पर इंट्रा-डे ट्रेड के दौरान डेल्टा कॉर्प और नाजारा टेक जैसी गेमिंग कंपनियों के शेयरों में 7 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई. ई-गेमिंग फेडरेशन (ईजीएफ) के सीईओ अनुराग सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत का स्वागत किया. सक्सेना ने कहा कि "यह सरकार और गेमिंग ऑपरेटर्स दोनों के लिए फायदेमंद है. गेमिंग ऑपरेटर्स के लिए जो जबरदस्ती की कार्रवाई का सामना कर रहे थे और सरकार के लिए जिसकी समयसीमा अब बढ़ाई जा सकती है. हम इस मुद्दे के निष्पक्ष और प्रगतिशील समाधान को लेकर आश्वस्त हैं, जिसके बाद हम गेमिंग सेक्टर में निवेश, रोजगार और वैल्यूएशन को अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ते देखेंगे."
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DGGI ने भेजे 71 नोटिस
डीजीजीआई ने 2023 में गेमिंग कंपनियों को 71 नोटिस भेजे थे, जिसमें उन पर 2022-23 और 2023-24 के पहले सात महीनों के दौरान 1.12 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी की चोरी करने का आरोप लगाया गया, जिसमें ब्याज और जुर्माना शामिल नहीं है. जीएसटी अधिनियम की धारा 74 के तहत नोटिस जारी किए गए थे, जो विभाग को कर मांग के 100 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाने की अनुमति देता है और कुल देयता ब्याज समेत 2.3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है.
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अगस्त 2023 में जीएसटी परिषद ने कानून में संशोधन किया, जिसमें कहा गया कि दांव लगाने वाले सभी ऑनलाइन गेम, स्किल या चांस की परवाह किए बिना, उसी वर्ष 1 अक्टूबर से लगाए गए दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लगेगी, न कि सकल गेमिंग राजस्व पर.
(इनपुट आईएएनएस)