Luni: भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने जोधपुर में कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में बिना आई एस आई मार्क के प्रेशर कुकर जप्त किए हैं. टीम को बड़ी संख्या में जोधपुर में प्रेशर कुकर निर्माण की जानकारी मिली थी जो बिना आई एस आई मार्क के थे और बाजारों में उपलब्ध कराए जा रहे थे, इसको लेकर भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने जोधपुर के सांगरिया इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई को अंजाम दिया.


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जिसके तहत महालक्ष्मी मेटल्स नाम की फैक्ट्री पर कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में तीन और 5 लीटर के प्रेशर कुकर बनते पाए गए, जिन पर किसी तरह का मानक संबंधी अंकित नहीं था. इसको लेकर विभाग में दंडात्मक कार्रवाई कर प्रेशर कुकर को जप्त किया है. बड़ी संख्या, घटिया क्वालिटी वाले और बिना आई.एस.आई (ISI) वाले प्रेशर कुकर जप्त किए गए हैं. 


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भारत सरकार द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम की धारा 16 (1) के प्रावधानों के अनुसार ग्राहक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2020 जारी किया गया है जिसके अनुसार घरेलू प्रेशर कुकर को 1 फरवरी 2021 के उपरांत अनिवार्य प्रमाणीकरण के अंतर्गत रखा गया है. 


इसी कारण बिना आई.एस.आई (ISI) मार्क वाले प्रेशर कुकर बनाने वाले निर्माता या उनका बेचने वाले दुकानदारों पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है. अभी पिछले दिनों भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से जिलेवार स्तर पर हेलमेट पर अनिवार्य आई.एस.आई (ISI) मार्क पर मुहिम चलाई थी, इसी तरह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सोने के आभूषणों पर अनिवार्य हॉल्मार्क हेतु भी जागरूकता फैलाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है.


Report: Arun Harsh