Karauli News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने 20 साल कारावास और 1 लाख 20 हजार रुपये के दंड से दंडित किया है. सुनवाई के दौरान न्यायलय में 12 गवाह और 26 दस्तावेज प्रदर्श कराए गए है. 


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पॉक्सो कोर्ट विशिष्ठ लोक अभियोजक महेंद्र कुमार मुद्गल ने बताया कि विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने आरोपी रामकुमेर ऊर्फ कुमेर पुत्र हरिपाल मीना निवासी राहिर थाना करणपुर को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं से दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 1 लाख 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. 


पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र कुमार मुद्गल ने बताया कि पीड़िता अपनी बुआ की लड़की की शादी में गई हुई थी. इस दौरान 23 जुलाई 2022 को आरोपी रामकुमेर ऊर्फ कुमेर और अन्य पीड़िता को जबरदस्ती अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए. आरोपियों ने थोड़ी दूरी पर स्थित घाटी में ले जाकर पीड़िता को बारी-बारी से अपनी हवस का शिकार बनाया. 


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इस दौरान कई बार पीड़िता से दुष्कर्म किया गया और उसके बाद रात करीब 12 बजे पीड़िता को उसकी बुआ के घर के पास छोड़कर भाग गए. मामले में सपोटरा थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई और 27 जनवरी 2022 को आरोपी रामकुमेर ऊर्फ कुमेर के विरुद्ध चालान पेश किया और 24 मई को अभियुक्त धर्मसिंह के विरुद्ध चालान पेश किया गया है और आरोपी मोहनराज के विरुद्ध अनुसंधान लंबित चल रहा है. मामले में सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाह और 26 दस्तावेज प्रदर्श करवाए गए है.


Reporter: Ashish Chaturvedi


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