onion export Banned: भारत सरकार ने घरेलू प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और इसकी कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए आगामी मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने इसे लेकर एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि प्याज की निर्यात नीति को 2024 मार्च  31 तक 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' श्रेणी में बदल दिया गया है.


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राजधानी जयपुर में स्थानीय सब्जी विक्रेताओं ने प्याज की कीमत को 70-80 रुपये प्रति किलोग्राम तक सही बताया है. उनका मानना है इससे खरीदार की जेब पर भी असर नहीं पड़ता और बजट भी नहीं बिगड़ता है. गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर में भी केंद्र सरकार ने खुदरा बाजारों में प्याज की किमतों को लेकर 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बफर प्याज स्टॉक बेचने का फैसला किया था, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल पाए.


वहीं अब सरकार ने निर्यात को मंजूरी दी है. उल्लेखनीय है कि सरकार ने इसी साल 28 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर 800 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) तय किया था. 


डीजीएफटी ने बताया कि अन्य देशों को उनके अनुरोध के आधार पर सरकार से मंजूरी लेकर प्याज के निर्यात की अनुमति होगी. इसके अलावा, इस अधिसूचना से पहले ही लदान हो चुकी प्याज की खेप को भी निर्यात करने की अनुमति है.इसके साथ ही, यदि प्याज की खेप इस अधिसूचना के जारी होने से पहले इसका सीमा शुल्क सौंप दिया गया है और साथ ही  इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली मेंयह  दर्ज हो चुका है. उस स्थिति में उस प्याज को बाहर निर्यात करने की अनुमति है. ऐसी ही प्याज की खेपों को अगले साल 5 जनवरी तक निर्यात कर सकते है.


चालू वित्त वर्ष में एक अप्रैल से चार अगस्त के बीच देश से 9.75 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया था. निर्यात मूल्य के लिहाज से शीर्ष तीन आयातक देश बांग्लादेश, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) हैं. 


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