Nawan: शिक्षा नगरी कुचामन में अब कोई भी मकान मालिक अगर किराएदार या नौकर रखते हैं तो उसका पुलिस वैरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा. उनकी जानकारी थाने में देनी होगी. अगर लोग ऐसा नहीं करेंगे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. घरेलू नौकरों और किरायेदारों के कंपल्सरी वेरिफिकेशन नियम के बारे में जानकारी देते हुए कुचामन थाना अधिकारी मनोज माचरा ने बताया कि कुचामन शहर के हर घर, हॉस्टल और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिक उनके हर किराएदार, नौकर और कर्मचारियों का ब्यौरा किराएदार या नौकर को रखने के संबंधित थाने में जमा करवाएंगे.


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साथ ही जिन घरों में हॉस्टल में किराएदार और नौकर रह रहे हैं. उनका ब्यौरा भी लेकर थाने या अपने बीट अधिकारी को जमा करवाना जरूरी है. इस बारे में जल्द ही आमजन के नाम एक सूचना जारी की जाएगी. गौरतलब है कि पिछले दिनों जोधपुर के एयरपोर्ट इलाके में हेंडीक्राफ्ट व्यवसायी अशोक चोपड़ा के घर में करोड़ों चोरी की वारदात को उनके ही घरेलू नौकरी ने अंजाम दिया था. जांच में सामने आया था कि नौकरों की आईडी, फर्जी पाई गई थी, ऐसे में अब कुचामन पुलिस ने कुचामन में ऐसी किसी भी अपराधिक वारदात से क्षेत्रवासियों को बचाने के लिए ये कदम उठाया है. उन्होंने बताया की जोधपुर की इस वारदात सहित कई वारदातों में देखने को आया है कि अंजाम देने वाले घर के नौकर, कोई कर्मचारी या किराएदार ही निकलता है. ऐसे में कुचामनसिटी में बाहर से आकर रहने वाले लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन होने से उनका रिकॉर्ड पुलिस के पास रहेगा. साथ ही उनका पुराना रिकॉर्ड भी पता लग जाएगा.


ऐसे कर सकते हैं अप्लाई 
सीआई मनोज माचरा ने बताया कि किराएदार घरेलू नौकरों के सत्यापन के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए वेरिफिकेशन फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है. इसे भरकर वापस संबंधित थाने में ही जमा करवाना होगा. वहीं ऑनलाइन आवेदन के लिए पुलिस की वेबसाइट पर जाकर सिटीजन सर्विस में वेरिफिकेशन का ऑप्शन चयन कर सकते हैं. साथ ही ईमित्र पर भी वेरिफिकेशन फॉर्म भरवाया जा सकता है.


Reporter: Hanuman Tanwar


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