Pratapgarh News: अफीम किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है. नई नीति के तहत किसानों को अफीम लाइसेंस जारी किए जाएंगे. इसमें से कई किसानों को वर्षों बाद फिर से पट्टे जारी होंगे, इसके लिए नारकोटिक्स विभाग पूरी तरह से जुट गया है. 


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लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया 11 और 12 अक्टूबर से शुरू होगी. नारकोटिक्स विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए नई अफीम नीति जारी की गई है. इस नीति के तहत पिछले साल 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक मॉर्फिन देने वाले किसानों को ही इस बार नियमित खेती का लाइसेंस जारी किया जाएगा. 


जिला अफीम अधिकारी खंड द्वितीय दीपक दुबे ने बताया कि नई नीति के तहत सीपीएस पद्धति से खेती के लिए न्यूनतम मॉर्फिन की मात्रा भी कम कर दी गई है. इस साल 3 से 4.2 किलोग्राम तक प्रति हेक्टर मौसम की न्यूनतम औसत देने वाले किसानों को लाइसेंस मिलेगा. जिला अफीम अधिकारी ने बताया कि इस बार जिन किसानों के लाइसेंस घटिया अफीम के कारण रोके गए थे, उनकी एमएस 6 से 9% के बीच होगी और औसत पूरी होगी तो उन्हें भी लाइसेंस जारी किया जाएगा.


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नई अफीम नीति से जिले के लगभग 400 से 500 किसानों को फायदा मिलने की संभावना है. जिला अफीम अधिकारी खंड प्रथम साबिहा खान ने बताया कि नई अफीम नीति के तहत खंड प्रथम में लगभग 250 से 300 किसानों को फिर से लाइसेंस मिल सकेगा और वह एक बार फिर अफीम की खेती कर पाएंगे. इन सभी किसानों को सीपीएस पद्धति के अनुसार लाइसेंस जारी किए जाएंगे. इसको लेकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ऐसे पात्र किसानों की लिस्ट तैयार करने की कवायद में जुटे हुए हैं.


Reporter: Vivek Upadhyay


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