Pratapgarh: हत्या के 6 साल पुराने एक मामले में प्रतापगढ़ की सेशन कोर्ट ने दोष सिद्ध मानते हुए हत्यारे को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है. सेशन जज महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सजा का ऐलान करते हुए हत्यारे को जेल भेजने के आदेश दिए.


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विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार भावसार ने बताया कि 6 साल पहले 31 मई 2017 को छोटी सादड़ी निवासी मिथिलेश टेलर ने थाने में प्रकरण दर्ज करवाया कि वह और उसका दोस्त नरेंद्र कुमार दुकान पर नीचे के तल पर बैठे हुए थे.उसके पिता मुकेश टेलर ऊपर काम कर रहे थे तभी उसके पिता का दोस्त मनोहरलाल सिंधी बाइक लेकर दुकान पर पहुंचा. मनोहर लाल के हाथ में एक नुकीला चाकू था सीढ़ियां चढ़ते हुए वह बोला कि आज तेरे बाप को खत्म कर दूंगा और उसने ऊपर जाकर दरवाजा बंद कर दिया. वह दौड़कर ऊपर पहुंचा तो अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी, कुछ ही देर में उसने दरवाजा तोड़ा तो अंदर मनोहरलाल उसके पिता के सीने पर बैठा हुआ था और चाकू से वार कर रहा था.


बीच-बचाव के बाद मनोहरलाल वहां से भाग गया ,बाद में उसके पिता को उपचार के लिए तुरंत चिकित्सालय ले जाया गया. जहां से उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया. साढ़े 6 महीने उपचार के बाद उसके पिताजी की मौत हो गई.मिथिलेश द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट में बताया गया कि उसके पिता का मनोहरलाल के साथ जमीन के रुपयों को लेकर विवाद चल रहा था.पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था तभी से यह मामला सेशन कोर्ट में विचाराधीन था.आज सुनवाई पूरी होने पर सेशन जज महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दोष सिद्ध मानते हुए सजा का ऐलान किया. सिसोदिया ने मनोहरलाल को आजीवन कारावास एवं 25000 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह और 29 दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए.


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