Sikar: बुजुर्ग ने 5 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा
Crime: नाबालिग महसूस से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. करीब 3 साल पहले किराए पर रहने वाली एक 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था.
Sikar: पोक्सो कोर्ट-1 ने नाबालिग महसूस से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. करीब 3 साल पहले किराए पर रहने वाली एक 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था.
लोक अभियोजक यशपाल महला ने बताया कि मामले में पीड़िता की मां ने 8 दिसंबर 2020 को उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज करवाया था कि वह 2 महीने से अपने दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही थी.
8 दिसंबर को शाम को पीड़िता की मां जा रही थी. इसी दौरान उसने देखा कि 5 साल की मासूम मकान मालिक ताराचंद के कमरे से निकली. जो बिल्कुल डरी और सहमी हुई थी. इसके बाद ताराचंद अपने कमरे से निकला. जब पीड़िता की मां ने पीड़िता को पूछा कि क्या हुआ तो डर के मारे वह कुछ नहीं बता पाई.
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इसके बाद जब पीड़िता की मां ने पीड़िता को अपने कमरे में ले जाकर पूछा तो पीड़िता ने बताया कि ताराचंद ने उसके साथ गलत काम किया. पीड़िता की मां ने रिपोर्ट में बताया कि घटना के दिन ताराचंद के परिवार का कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं था. सभी किसी रिश्तेदार के यहां शादी में गए हुए थे. मामले में उद्योग नगर पुलिस ने आरोपी ताराचंद (67) को गिरफ्तार किया गया. जिसके बाद उद्योग नगर पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया.
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मामले में कुल 17 गवाह और 27 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए. जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी ताराचंद को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. साथ ही पीड़िता को प्रतिकर स्कीम के तहत मुआवजा देने के आदेश दिया है.
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