Tonk News: राजस्थान के टोंक में एससी-एसटी मामलों की कोर्ट ने मर्डर के 7 साल पुराने मामले में 3 भाइयों समेत 4 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपियों ने जमीनी विवाद के चलते मेहंदवास में खेत में युवक पर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी. पीड़ित युवक ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. मामले में 9 आरोपियों में से 5 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है.


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एससी-एसटी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश चोपड़ा ने बताया कि 3 नवंबर 2015 को सुबह 11 बजे मेहंदवास निवासी नाथूलाल बैरवा पुत्र कंवरी लाल बैरवा का बेटा राजाराम खेत में काम कर रहा था. 


इस दौरान आरोपी वहां पर उगी सरसों की फसल को ट्रैक्टर से नष्ट करने पहुंचे, तो राजाराम ने उनको मना कर दिया. इस पर आरोपियों ने राजाराम से मारपीट की और फिर उस पर केरोसिन उड़ेलकर माचिस से आग लगा दी, आग से राजाराम बुरी तरह झुलस गया. परिजन उसको इलाज के लिए जयपुर ले गए थे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. राजाराम ने मौत से पहले पुलिस को पर्चा बयान दिया था, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.


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विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने मामले में 31 दिसंबर 2012 को एफआर लगा दी थी. कोर्ट ने 16 सितंबर 2016 को प्रसंज्ञान लिया, जिस पर मामला धारा 302 में दर्ज किया गया था. इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया. दोनों पक्ष को सुनने के बाद जज ने इस मामले में कुल 9 आरोपियों में से 4 आरोपियों मनराज, रामसहाय उर्फ राजू, हंसराज पुत्र जमनालाल, महावीर पुत्र गोपी बैरवा निवासी मेहंदवास को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना के आदेश जारी किए. कोर्ट ने इस मामले में 5 आरोपियों जगदीश, लालाराम, रुपा देवी, गोपाली और गोपीलाल को बरी करने के आदेश दिए है.


Reporter: Purshottam Joshi


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