मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के कराड स्थित ‘कराड जनता सहकारी बैंक’ (Karad Janata Sahakari Bank Ltd) का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. लाइसेंस रद्द होने के बाद अब बैंक बंद हो जाएगा. हालांकि राहत की बात यह है कि 99 प्रतिशत जमाकर्ताओं को उनकी पूंजी वापस मिल जाएगी.


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बैंक के पास नहीं बची पूंजी
इससे पहले नवंबर 2017 से ही कराड जनता सहकारी बैंक (Karad Janata Sahakari Bank Ltd) पर रिजर्व बैंक (RBI) की कुछ पाबंदियां लगी हुई थीं. रिजर्व बैंक ने बैंक का लिक्विडेटर (Liquidator) नियुक्त करने का आदेश भी दिया था. RBI के मुताबिक सेक्शन 22 के नियमों के मुताबिक बैंक के पास अब पूंजी नहीं और कमाई की भी कोई गुंजाइश नहीं है. कराड बैंक बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के सेक्शन 56 के पैमानों पर खरा नहीं उतरा, इसके चलते उसका लाइसेंस रद्द किया गया है.

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डिपॉजिटर्स को मिलेगी उनकी पूंजी
आरबीआई (RBI) ने कहा है, अब बैंक को चालू रखना जमाकर्ताओं के हित में नहीं है. मौजूदा स्थिति में बैंक अपने डिपॉजिटर्स को पूरा पैसा नहीं दे पाएगा. DICGC एक्ट 1961 के अंतर्गत डिपॉजिटर्स को बैंक के लिक्विडेशन पर 5 लाख तक रकम मिलेगी. राहत की बात यह है कि 99 प्रतिशत डिपॉजिटर्स को अपनी पूंजी DICGC के जरिए मिल जाएगी.