नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रकोप को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदेश दिया है कि देशभर की अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से सुनवाई की जाएगी. SC ने अपने आदेश में कहा- निचली अदालतों में कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम-काज की प्रक्रिया चलेगी, इसके लिए हाई कोर्ट (HC) नियम बनाए. निचली अदालतें उसके मुताबिक काम करेंगी.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त अगर कनेक्शन में दिक्कत से किसी पक्ष को कोई समस्या हुई हो तो वो तभी या सुनवाई के तुरंत बाद हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दे सकते हैं. बाद में कही बात अमान्य होगी. SC ने अपने आदेश में आगे कहा कि नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (NIC) पूरे देश की अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की सुविधा सुनिश्चित करे.


NIC स्थाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन, अच्छे माइक, स्पीकर और समय पर बंद हो जाने वाले माइक की व्यवस्था करेगा. इसके लिए NIC विस्तृत रूप से SOP तैयार करके नोडल ऑफिसर और संबंधित कोर्ट में भेजेगा.


ये भी पढ़ें- PM मोदी की दीया जलाने की अपील को नाकाम करने के लिए ISI ने रची थी यह नापाक साजिश


हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सबूत और गवाहों के बयान रिकॉर्ड नहीं होंगे. सबूत और गवाही रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट में बुलाया जाएगा. मुकदमे से जुड़े जिन लोगों को स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, उन्हें कोर्ट में आने दिया जाएगा. अगर जज को लगा कि ज्यादा लोग आ गए हैं तो सुनवाई टाल दी जाएगी.


ये भी पढ़ें- पीएम मोदी ने BJP के 40वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं से किया पंच आग्रह, देखिए PHOTOS


गौरतलब है कि SC ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि लॉकडाउन (Lockdown) खत्म होने के बाद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था खत्म नहीं होगी. इसे और बेहतर बनाने पर काम किया जाएगा. SC ने अगले 4 हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी. 4 सप्ताह के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर फिर से सुनवाई होगी.


 LIVE TV