Section 144 extended in Lucknow till March 10: आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस (UP Police) ने तत्काल प्रभाव से राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी है. लखनऊ पुलिस के मुताबिक, कोरोना के बढ़ते मामलों और आगामी त्योहारों में जुटने वाली भीड़ की आशंका को देखते हुए पूरे जिले में CRPC की धारा 144 को 10 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है. लखनऊ पुलिस ने इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें इस दौरान लगने वाले कई तरह के प्रतिबंधों के बारे में भी बताया गया है.


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इन तारीखों का रखें ध्यान


इस आदेश को जारी करते हुए बताया गया है कि 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि, 7 मार्च को होलिका दहन और 8 मार्च को शबे बरात से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसके साथ ही विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जानी है, इसी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. आदेश के तहत त्योहारों के दौरान लोगों की भीड़ एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी. इस दौरान, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर कार्रवाई की जाएगी. यानी पब्लिक गेदरिंग के लिए लोगों को पहले प्रशासनिक अनुमति लेने की जरूरत होगी.


भूल कर भी न करें ये काम


लखनऊ पुलिस कमिश्नरी की तरफ से जारी हुए इस आदेश के मुताबिक कोविड 19 के पालन के बारे में भी कहा गया है. इसके साथ ही विधानभवन के आस पास के इलाके व मार्गों पर ट्रैक्टर ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ और हथियार लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. इन रास्तों में लालबत्ती चौराहा से बंदरियाबाग चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा से गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहा, अटल चौक चौराहा, मेफेयर तिराहा चौराहा, नाबेल्टी चौराह सहित मुख्य स्थानों पर पुलिस की सतर्कता रहेगी.



ड्रोन और लाउडस्पीकर पर पाबंदी


पुलिस द्वारा जारी किए गए आदेश में सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगाई गई है. साथ ही किसी को भी बिना अनुमति के सरकारी संपत्ति की कोई फोटो या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर या धार्मिक सभा के आयोजन की भी अनुमति नहीं होगी.


सरकारी दफ्तरों और विधानसभा भवन के ऊपर और आसपास के 1 किमी तक ड्रोन से शूटिंग पर बैन लगा दिया गया है. इसके अलावा अन्य जगहों पर पुलिस प्रशासन की इजाजत के बिना किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकती है. 


धारा 144 क्यों लागू की गई?


इसी तरह से सभी पार्टियों के विभिन्न नेताओं की बैठक, किसान संघों और लखनऊ में अन्य विरोध प्रदर्शनों में भी धारा 144 के नियम लागू होंगे. ऐसा शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जा रहा है. वहीं सार्वजनिक स्थलों या मार्गों पर नमाज, पूजा, जूलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन और साउंड सिस्टम पर भी पूरी तरत प्रतिबंध रहेगा.


मास्क पहनने को लेकर भी निर्देश


नए दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और सभी सार्वजनिक स्थानों या धार्मिक आयोजनों में मास्क पहनना सुनिश्चित करना होगा. इसी तरह से सभी रेस्टोरेंट, होटल और फूड जॉइंट्स को भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.


(एजेंसी इनपुट के साथ)


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