नई दिल्लीः कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई पर कथित रूप से अनुमति से अधिक सोना रखने के मामले में ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रूजीरा नरूला को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने नरूला को कस्टम विभाग के समक्ष पेश होने पर रोक लगाने के बाॅम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर दखल से इंकार कर दिया है. दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि रूजीरा नरूला को 31 जुलाई तक कस्टम विभाग के समक्ष पेश नहीं होना होगा.कस्टम विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रूजीरा को समन के अनुसार 8 अप्रैल को कस्टम विभाग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था.हालांकि एकल पीठ ने यह भी कहा था कि कस्टम विभाग उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठा सकता. बाद में अभिषेक की पत्नी की ओर से दो जजों की पीठ में कस्टम के समक्ष पेश होने पर रोक लगाने के लिए अपील की गई थी.सिंगल बेंच पूछा था कि रूजीरा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में इतना वक्त क्यों लगा? जबकि घटना 16 मार्च की है लेकिन शिकायत सात दिन बाद दर्ज की गई थी.इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस मामले में रूजीरा को 31 जुलाई तक सीमा शुल्क के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा.


गौरतलब है कि रूजीरा पर आरोप है कोलकाता एयरपोर्ट पर कथित तौर पर दो किलोग्राम सोने के साथ पकड़ी गई थीं. तब उन्होंने अपनी पहुंच की धमक दिखाते हुए कस्टम के अधिकारियों को धमकी दी थी. कस्टम विभाग ने बाद में इस मामले में रूजीरा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में रूजीरा के पति अभिषेक बनर्जी और स्थानीय पुलिस के अधिकारियों का नाम भी शामिल था, जिन पर रूजीरा को बिना चेकिंग के जाने देने के लिए कस्टम के अधिकारियों पर दबाव बनाने के आरोप लगे हैं.वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी रूजीरा को विदेशी नागरिकता छिपाने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब देने को कहा था.