महेश पारीक, जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट(Rajsthan High Court) ने विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी(Samajwadi Party) के टिकट की खरीद-फरोख्त के मामले की जांच सीबीआई(CBI) को सौंपी है.


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अदालत ने कहा है कि जनहित में यह देखा जाना जरूरी है कि पार्टी की सदस्यता और टिकट खरीद-फरोख्त का दायर केवल इस मामले तक ही सीमित है या अन्य व्यक्तियों के बीच भी राशि का आदान प्रदान हुआ है.


इसके साथ ही अदालत ने अनूप चौधरी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायाधीश महेन्द्र माहेश्वरी ने यह आदेश अनूप चौधरी की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिए. अदालत ने सीबीआई निदेशक को कहा है कि वे अपने निर्देशन में मामले की जांच करवाकर जांच अधिकारी के साथ प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करे.


याचिका में कहा गया कि राकेश खंडेलवाल ने उसके खिलाफ गत वर्ष श्यामनगर थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया गया. जिसमें याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया कि उसने 25 करोड रुपए का लोन दिलाने के लिए 25 लाख रुपए की राशि के चैक और सर्विस चार्ज के तौर पर 58 लाख रुपए नकद हड़प लिए.


याचिकाकर्ता समाजवादी पार्टी नवयुवक विंग का पदाधिकारी है. जिस राशि के गबन का आरोप लगाया गया है, वह राशि पार्टी के सदस्य बनाने व विधानसभा चुनाव में पार्टी टिकट खरीदने के उद्देश्य से भुगतान की गई थी.