गाजियाबाद: कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू हुए लॉकडाउन 3.0 के दौरान कौन सी गतिविधियों की अनुमति होगी या फिर किन पर रोक जारी रहेगी. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रशासन की तरफ इन कामों को शुरू करने की छूट मिली है.


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लॉकडाउन 3.0 में छूट-


उद्योग/औद्योगिक इकाइयां
औद्योगिक इकाइयों के संचालन के लिए अनुमति लेनी होगी, ऑनलाइन आवेदन करना होगा. अनुमति के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालय नहीं होगा.


दुकानें/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
शहरी क्षेत्र में केवल स्टैंडअलोन दुकानें खुलेंगी, इसके लिए दुकान खोलने की सूचना ऑनलाइन देनी होगी. इसमें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. वहीं ग्रामीण क्षेत्र में सभी जरूरी और गैरजरूरी चीजों की दुकानें खोलने की अनुमति है.


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निर्माण गतिविधियां
ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों की अनुमति है. शहरी क्षेत्र में केवल निर्माण संबंधी गतिविधियां वहीं चालू होंगी, जहां साइट पर श्रमिकों के रहने की व्यवस्था होगी, बाहर से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे.


सरकारी/निजी कार्यालय
प्राइवेट कंपनियों के दफ्तर में काम करने के लिए 33 फीसदी कर्मचारियों की लिस्ट बनाकर ऑनलाइन पास बनवाना पड़ेगा.
 
टैक्सी
एक ड्राइवर और दो सवारी के साथ टैक्सी चला सकते हैं. ऑनलाइन अनुमति लेनी पड़ेगी.


बता दें कि सोमवार को गाजियाबाद जिले में कोरोना से दूसरी मौत हो गई है, नोएडा के अस्पताल में कोरोना के मरीज की मौत हुई थी. ये मरीज खोड़ा का रहने वाला था. लखनऊ से जारी बुलेटिन में गाजियाबाद में मृतकों की संख्या 2 पहुंच गई है.


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