नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है. कोर्ट ने अपने अहम फैसले में आदेश दिया है कि 1 नवंबर 2017 तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखे नहीं बिकेंगे. कोर्ट ने कहा कि 12 सितंबर का पुराना आदेश 1 नवंबर से लागू होगा. कोर्ट ने कहा कि 1 नवंबर के बाद कुछ शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचे जा सकेंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखे चलाने पर कोई बैन नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों की बिक्री 1 नवंबर, 2017 से दोबारा शुरू हो सकेगी. इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है कि पटाखों के कारण प्रदूषण पर कितना असर पड़ता है.


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कोर्ट ने पिछले वर्ष 11 नवंबर को एक आदेश में ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर पटाखों की थोक और खुदरा बिक्री की अनुमति देने वाले’ सभी लाइसेंस निलंबित कर दिये थे. बाद में 12 सितंबर, 2017 को कोर्ट ने इस प्रतिबंध को अस्थाई रूप से हटा दिया और पटाखों की बिक्री को अनुमति दे दी.  पुराने आदेश की पुन:बहाली के संबंध में सुनवाई के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पीठ से कहा था कि वह इस आवेदन का समर्थन करता है.


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याचिका दायर करने वाले अदालत के समक्ष कहा था कि पटाखों पर प्रतिबंध फिर से लागू होना चाहिए क्योंकि पिछले वर्ष दीवाली के बाद एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था. पिछले साल भी कुछ बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में पटाखा बैन को लेकर अर्जी डाली थी. सुप्रीम कोर्ट में तीन बच्चों की ओर से दाखिल एक याचिका में दशहरे और दीवाली पर पटाखे जलाने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी.