थाने में लगानी होगी हाजिरी...जानें क्यों मिली मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत, पढ़ें 10 प्वाइंट्स
Supreme Court Grants Bail To Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) को दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत मिल गई है. 17 महीने बाद AAP नेता मनीष अब तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं.
Manish Sisodia Bail: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) को दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत मिल गई है. 17 महीने बाद AAP नेता मनीष अब तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं. मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था. आज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाया है. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष को लंबे समय से जेल में रखा गया है. बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष को निचली अदालत फिर हाई कोर्ट जाने को कहा था. फिर सुप्रीम कोर्ट आने को. उन्होंने दोनों अदालत में याचिका दाखिल की थी. इसके बाद मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय मनीष सिसोदिया के सामने कुछ शर्तें भी रखीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील से कहा कि हम जमानत तो दे रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ अहम बातों को ख्याल रखना होगा. मनीष सिसोदिया के जमानत से जुड़े शर्तो की 10 बड़े पॉइंट.
WATCH: दुनिया में कहां-कहां हैं चीनी मिलिट्री बेस? एक के बारे में जानकर भौचक्का है अमेरिका