नई दिल्‍ली : कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राहुल गांधी के जवाब पर नाराजगी जाहिर की. नाराज चीफ जस्टिस ने राहुल गांधी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि "अब आप हमें कुछ कहने के लिए मजबूर कर रहे है. पिछली सुनवाई पर हमने कुछ नहीं बोला. पर ये आपका दूसरा एफिडेविट है. आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर गलतबयानी भी कर रहे है और उसे जवाब में सही ठहराने की कोशिश भी कर रहे है".


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राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल की तरफ से अपने बयान कि 'कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है' के लिए कोर्ट से माफी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें फटकार भी लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'राहुल गांधी की ओर से दाखिल हलफनामे में विरोधाभास है. एक जगह वो कहते है कि उन्होंने बयान दिया है, दूसरी जगह वो ऐसा करने से मना करते है'.


राहुल गांधी की ओर से उनके  वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से माफी मांगी. सिंघवी ने कहा कि मेरी ओर (राहुल गांधी की ओर से) से ग़लती हुई है. इसके लिए माफी मांगता हूं. सिंघवी ने कहा हम आगामी सोमवार तक एडिशनल एफिडेविट दाखिल करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें अतिरिक्‍त एफिडेविट दाखिल करने की इजाजत दे दी. केस की अगली सुनवाई सोमवार को तय की गई है. 


वहीं, वरिष्‍ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने सियासी फायदे के लिए कोर्ट को मोहरा बनाया. सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर जानबूझकर चौकीदार चोर है, वाला बयान दिया गया. 


कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी का फाइल फोटो...

रोहतगी ने कहा कि राहुल ने बेहद गैरजिम्मेदारी का परिचय दिया और उन्हें ऐसा करने पर कोई पछतावा भी नहीं है.