Supreme Court News: चीफ जस्टिस (CJI) संजीव खन्ना ने मंगलवार को एक मामले पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. उनके सामने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) के चयन के लिए गठित समिति से सीजेआई को बाहर रखने को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाएं थीं. मामले की सुनवाई शुरू होते ही, जस्टिस संजय कुमार के साथ बेंच में रहे सीजेआई खन्ना ने PILs दायर करने वाले वकीलों से कहा कि वह याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते. सीनियर एडवोकेट्स गोपाल शंकरनारायणन और प्रशांत भूषण ने कहा कि जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली पिछली बेंच ने इसी मामले में अंतरिम आदेश पारित किए थे. ऐसे में उनका अब यह मामला सुनना न्यायिक शुचिता के लिहाज से ठीक नहीं होता.


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SC की कोई और बेंच सुनेगी यह मामला


जस्टिस खन्ना ने हाल ही में पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने के बाद 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है. जस्टिस खन्ना ने कहा कि अब ये मामले शीतकालीन अवकाश के बाद किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे. प्रधान न्यायाधीश ने केंद्र और अन्य को इस बीच जनहित याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा.


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एक गैर सरकारी संगठन सहित कई लोगों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों (ECs) की चयन समिति से सीजेआई को बाहर रखने का प्रावधान करने वाली मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा सात की वैधता को चुनौती देते हुए इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने का अनुरोध किया है. (भाषा इनपुट)