UP: झूठी पहचान बताकर की थी शादी, अब धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पुलिस ने किया गिरफ्तार
सोमवार को भेलापुर गांव से मैनुद्दीन को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धर्मांतरण विरोधी कानून के अलावा, आपराधिक धमकी देने, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश करने के मामले दर्ज किए गए हैं.
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में हाल ही में लागू हुए धर्मांतरण विरोधी कानून (Anti Conversion Law) के तहत गोरखपुर में 29 साल के एक दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है. इस व्यक्ति के खिलाफ एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसने झूठी पहचान बताकर मंदिर में उससे शादी की थी. शिकायतकर्ता महिला की उम्र 20 साल के करीब है.
जब महिला को पता चली असली पहचान
हरपुर बुदहट के थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह ने कहा, 'शनिवार की शाम को महिला ने भेलापुर गांव के एक दुकानदार मैनुद्दीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.महिला ने आरोप लगाया है कि मैनुद्दीन ने खुद को मन्नू यादव बताया और फिर दोनों ने एक साल पहले मंदिर में शादी कर ली. शादी के कुछ हफ्ते बाद महिला को उसकी असली पहचान पता चली तो दोनों के बीच विवाद हो गया.'
महिला ने आरोप लगाया है कि इसके बाद मैनुद्दीन ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और उस पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने लगा. महिला द्वारा मना करने पर मैनुद्दीन ने कथित तौर पर उसकी पिटाई शुरू कर दी. लिहाजा महिला घर छोड़कर अपने माता-पिता के पास गोरखपुर चली गई.
सबूत के तौर पर दिखाई शादी की तस्वीरें
पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला ने सबूत के तौर पर मैनुद्दीन के साथ अपनी शादी की तस्वीरें दिखाईं है. महिला ने बताया है कि जब उसे पता चला कि मैनुद्दीन अब मुस्लिम महिला से शादी करने की योजना बना रहा है, तो उसने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया.
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धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत दर्ज हुआ केस
इसके बाद सोमवार को भेलापुर गांव से मैनुद्दीन को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धर्मांतरण विरोधी कानून के अलावा, आपराधिक धमकी देने, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश करने के मामले दर्ज किए गए हैं.
खजनी के सर्कल ऑफिसर योगेंद्र कृष्ण नारायण ने कहा, 'अब हम मैनुद्दीन के चचेरे भाई को ढूंढ रहे हैं. कथित तौर पर वह भी महिला को गुमराह करने में शामिल था.'