Prayagraj News: पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद पूर्वांचल के एक और बाहुबली की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें और बढ़ सकती है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश पर रोक नहीं लगाई है, जो बस्‍ती सेशन कोर्ट ने दिया था. 


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यह है पूरा मामला 
दरअसल, यूपी के बस्‍ती में 6 दिसंबर साल 2001 को बस्‍ती के कारोबारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था. पुलिस ने राहुल को अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ स्थित घर से बरामद किया था. इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है. प‍िछले दिनों जेल से रिहा होने के बाद इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी कोर्ट में पेश नहीं हुए. 


न‍िचली अदालत के फैसले पर रोक नहीं 
इसके बाद बस्‍ती की सेशन कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित करते हुए संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया था. इसके बाद अमरमणि त्रिपाठी ने निचली अदालत के फैसले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अमरमणि त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले पर रोक नहीं लगाया है. 


15 मार्च को होगी अगली सुनवाई 
इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती के ऑर्डर शीट को भी तलब किया है. कोर्ट ने सील कवर लिफाफे में 14 मार्च तक हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं. 15 मार्च को मामले में अगली सुनवाई होगी. बता दें कि अपहरण के आरोप में 2002 में दर्ज हुए मामले में बस्ती कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है. 


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