प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों के लिए एक अहम फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने जेल में बंद पिता को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए उसे पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है. बता दें, कोर्ट का यह आदेश तब आया, जब राम नवमी के दिन कोर्ट बंद रहता है. छुट्टी के दिन अदालत बैठी और कैदी को पैरोल देने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा, यह भी मालूम हो कि कोरोना महामारी की वजह से हाई कोर्ट 26 अप्रैल तक पूरी तरह बंद है और यहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है. 


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बेटी की शादी 23 अप्रैल को
यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस द्वारा नामित जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया. दरअसल, याची राजेंद्र यादव की बेटी की शादी 23 अप्रैल 2021 को है. अर्जी में याची ने पिता के कर्तव्य निभाने के लिए पैरोल दिए जाने की मांग की थी. इसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजेंद्र यादव को 2 मई तक पैरोल पर तत्काल रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 मई 2021 को याची वापस आकर कोर्ट में समर्पण करे. 


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पिता का फर्ज निभाने के लिए मांगी पैरोल
याची राजेंद्र यादव के एडवोकेट इंद्रमणि त्रिपाठी ने कोर्ट के सामने उसका पक्ष रखते हुए बताया कि राजेंद्र यादव कानपुर के चकेरी हत्याकांड के एक मामले में सजा काट रहा है. इसी अपील अभी हाई कोर्ट में लंबित है. राजेंद्र की बेटी की शादी 23 अप्रैल को है और पिता के रूप में शादी की रस्में पूरी करना राजेंद्र का दायित्व. इसलिए याची को बेटी का विवाह संपन्न करने के लिए पैरोल की अनुमति दी जाए.


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जेल वापस आने से पहले होगा कोविड टेस्ट
कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए राजेंद्र को पैरोल पर रिहा होने का आदेश दे दिया. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि याची राजेंद्र 5 मई या उससे पहले कोर्ट के सामने समर्पण कर दे. इसके अलावा, उसे जेल भेजने से पहले उसका कोविड टेस्ट किया जाए. अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो राजेंद्र यादव खुद को आइसोलेट करेगा और ठीक होने के बाद कोर्ट में समर्पण करेगा. 


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