लव जेहाद मामले में हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, महिलाओं को धर्म परिवर्तन करने पर मिलेगी आर्थिक गारंटी
जस्टिस सलिल श्रीवास्तव की सिंगल बेंच में हुई मामले की सुनवाई के दौरान युवती को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ये फैसला दिया है. इस आदेश के बाद पति को युवती के नाम एक महीने में तीन लाख का फिक्स डिपॉजिट कराना होगा.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव जेहाद से जुड़े एक मामले पर बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने मुस्लिम युवक से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने वाली युवती को तीन लाख की आर्थिक गारंटी देने का निर्देश दिया है. जस्टिस सलिल श्रीवास्तव की सिंगल बेंच में हुई मामले की सुनवाई के दौरान युवती को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ये फैसला दिया है. इस आदेश के बाद पति को युवती के नाम एक महीने में तीन लाख का फिक्स डिपॉजिट कराना होगा.
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क्या है पूरा मामला
पूरा मामला बिजनौर का है. दरअसल मुस्लिम युवक से शादी के लिए संगीता ने धर्म परिवर्तन किया था. मुस्लिम युवक से शादी के बाद संगीता ने अपना नाम शाइस्ता परवीन रखा था. जबकि संगीता के परिवार वाले शादी से नाराज थे. संगीता ने परिवार वालों की मारपीट के बाद हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए अर्जी दी थी. कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेकर सुरक्षा के लिए बिजनौर के एसपी को निर्देश दिया है. सुरक्षा और एफडी के अलावा भी कोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणियां की हैं.
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धर्म परिवर्तन कर परिवार की नाराजगी झेलने वाली युवती को मिले आर्थिक सुरक्षा
दरअसल, निकाहनामे में मेहर की रकम काफी कम होने की वजह से कोर्ट ने ये आदेश दिया है. कोर्ट ने दिए फैसले में कहा कि युवक से शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने और परिवार वालों की नाराजगी झेलने वाली वाली महिला को आर्थिक गारंटी मिलनी चाहिए.
बालिग की शादीशुदा जिंदगी में बेवजह दखल गलत
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं. कोर्ट ने कहा कि बालिग को अपनी पसंद के युवक-युवती के साथ रहने का अधिकार है. बालिग के शादीशुदा जीवन में किसी को बेवजह दखल देने का अधिकार नहीं है. परिवार, बेटे-बेटी के जीवन में दखल नहीं दे सकता और ना ही उनसे मारपीट कर धमका सकता है.
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