हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एल्डर्स कमेटी के नए चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर विवाद, जानें पूरा मामला
याचिका में 2015-16 बार एसोसिएशन की आम सभा में पास प्रस्ताव का हवाला दिया गया है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने वन बार वन वोट (एक बार एसोसिएशन में ही मतदाता) होने का सिद्धांत पारित किया है.
मो. गुरफान/प्रयागराज: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एल्डर्स कमेटी के नए चेयरमैन की नियुक्ति विवाद के घेरे में आ गई है. बार के पूर्व पदाधिकारी समेत कई सदस्यों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर, बार एसोसिएशन का चुनाव समय से कराने और नए चेयरमैन को हटाकर चेयरमैन की नियुक्ति बाईलॉज के मुताबिक करने की मांग की है. एल्डर कमेटी के चेयरमैन के चयन वैधता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
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बाइलॉज के मुताबिक एल्डर कमेटी का चेयरमैन नियुक्ति करने की मांग
याचिका में बार एसोसिएशन का चुनाव समय से कराए जाने और बाइलॉज के मुताबिक एल्डर कमेटी का चेयरमैन नियुक्ति करने की मांग की गई है. याचिका में 2015-16 बार एसोसिएशन की आम सभा में पास प्रस्ताव का हवाला दिया गया है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने वन बार वन वोट (एक बार एसोसिएशन में ही मतदाता) होने का सिद्धांत पारित किया है.
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याचिका में कहा गया है कि एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्यों को बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ने व एल्डर कमेटी का सदस्य बनने पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास हुआ था. जिसके आधार पर एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी को एल्डर कमेटी का चेयरमैन या सदस्य नहीं बनाया जा सकता.
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