कोर्ट ने अतीक अहमद की दलीलों को खारिज करते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया. स्पेशल कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं.
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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmed) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. जहां पहले योगी सरकार ने बुलडोजर चलाकर उसके दर्जनों अवैध संपत्तियों को जमींदोज किया है. वहीं, अब उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा भी लगातार कसता जा रहा है. प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (Prayagraj MP-MLA Court) ने गुरुवार को माफिया अतीक अहमद के खिलाफ दो मामलों में आरोप तय कर दिया है. धूमनगंज थाने में तीस साल पहले पुलिसकर्मियों से गालीगलौज और धमकी देने के आरोप में दर्ज मुकदमे के साथ ही साल 2016 में प्रॉपर्टी डीलर अशरफ से रंगदारी मांगने के मामलें में आरोप तय किया है. गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया गया.
पहला मामला
गौरतलब है की माफिया अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाने मे साल 1990 में पुलिसकर्मियों से गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी. इसमे तत्कालीन धूमनगंज थानाध्यक्ष ने अतीक अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था. लगभग 30 साल बाद आज कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद के खिलाफ आरोप तय करते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया.
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दूसरा मामला
दूसरा मामला साल 2016 में प्रॉपर्टी डीलर अशरफ से रंगदारी और जान से मारने की धमकी का है. इसकी भी एफआईआर धूमनगंज थाने में ही दर्ज हुई थी. जिसमें प्रॉपर्टी डीलर अशरफ ने माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गे हिस्ट्रीशीटर जुल्फिकार उर्फ तोता और नियाज को आरोपी बनाया था. कोर्ट ने इस मामले में भी सुनवाई हुई. इस मामले में भी कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है.
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मुकदमा चलाने के लिए हैं पर्याप्त आधार- कोर्ट
दोनों मामलों में सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए अतीक अहमद ने खुद को बेगुनाह बताया. माफिया ने दोनों मामलों में आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए विचारण की मांग की.वहीं, मामले की सुनवाई कर रही एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों मामलों में अतीक अहमद की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के लिए पर्याप्त आधार हैं.
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