बीआरडी मेडिकल कॉलेज मामला: आरोपी डॉक्टर कफील खान को मिली जमानत
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand394796

बीआरडी मेडिकल कॉलेज मामला: आरोपी डॉक्टर कफील खान को मिली जमानत

अगस्त 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी से हुई 60 बच्चों की मौत हो गई थी.

इस मामले में डॉ कफील समेत नौ लोग आरोपी हैं. (फोटो एएनआई)

नई दिल्ली/लखनऊ: गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों के मौत के मामले में आरोपी डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार (25 अप्रैल) को जमानत दे दी है. आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के बाद से डॉक्टर कफील खान करीब आठ महीने से जेल में बंद है. 

  1. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत
  2. आठ महीने से जेल में बंद है डॉक्टर
  3. डॉक्टर के ऊपर लापरवाही के आरोप लगे हैं

 

क्यों गए थे जेल 
दरअसल, अगस्त 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी से हुई 60 बच्चों की मौत हो गई थी. इस मामले में डॉ कफील समेत नौ लोग आरोपी हैं. हालांकि, इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर डॉ कफील सब के सामने आए, लेकिन बाद में उन्हीं के ऊपर लापरवाही का आरोप लगे. 

इलाहाबाद HC ने मंजूर की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने डॉ कफील की जमानत याचिका मंजूर किया. आपको बता दे कि कुछ दिन पहले डॉ कफील की पत्नी डॉ शाबिस्ता खान ने जेल प्रशासन पर उनके खराब तबीयत पर ध्यान न देने का आरोप लगाया था.

19 अप्रैल को बिगड़ी थी तबीयत
जानकारी के मुताबिक, 19 अप्रैल को डॉक्टर कफील खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें जिला अस्पताल में चेकअप के लिए ले गया था. उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत दर्ज कराई थी. 

Trending news