अगस्त 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी से हुई 60 बच्चों की मौत हो गई थी.
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नई दिल्ली/लखनऊ: गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों के मौत के मामले में आरोपी डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार (25 अप्रैल) को जमानत दे दी है. आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के बाद से डॉक्टर कफील खान करीब आठ महीने से जेल में बंद है.
Allahabad High Court grants bail to Dr Kafeel Khan. He was booked in connection with death of children due to lack of oxygen at Gorakhpur's BRD Medical College. (File Pic) pic.twitter.com/H9bEhksHiT
— ANI UP (@ANINewsUP) 25 अप्रैल 2018
क्यों गए थे जेल
दरअसल, अगस्त 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी से हुई 60 बच्चों की मौत हो गई थी. इस मामले में डॉ कफील समेत नौ लोग आरोपी हैं. हालांकि, इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर डॉ कफील सब के सामने आए, लेकिन बाद में उन्हीं के ऊपर लापरवाही का आरोप लगे.
इलाहाबाद HC ने मंजूर की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने डॉ कफील की जमानत याचिका मंजूर किया. आपको बता दे कि कुछ दिन पहले डॉ कफील की पत्नी डॉ शाबिस्ता खान ने जेल प्रशासन पर उनके खराब तबीयत पर ध्यान न देने का आरोप लगाया था.
19 अप्रैल को बिगड़ी थी तबीयत
जानकारी के मुताबिक, 19 अप्रैल को डॉक्टर कफील खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें जिला अस्पताल में चेकअप के लिए ले गया था. उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत दर्ज कराई थी.