बलरामपुर: यूपी के बलरामपुर में बिना अनुमति सम्मेलन करने, धारा 144 और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के मामले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया. मामले में 6 नामजद लोगों के साथ 70-80 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.नामजद लोगों में पीस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उतरौला विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम के घोषित प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल मन्नान भी शामिल हैं.


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क्या है मामला?
रविवार को उतरौला कोतवाली क्षेत्र के डुमरियागंज रोड पर स्थित एक होटल में AIMIM की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया. दरअसल ,यह आयोजन पीस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल मन्नान को उतरौला विधानसभा क्षेत्र से AIMIM का प्रत्याशी घोषित करने के लिए किया गया था.


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सब इंस्पेक्टर ने दी तहरीर
कोतवाली उतरौला में तैनात सब इंस्पेक्टर उमेश सिंह ने पुलिस को इस मामले पर अपनी तहरीर दी.  इसमें लिखा है कि जब वह गस्त के दौरान अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, तभी डुमरियागंज रोड पर स्थिति एक होटल में भारी भीड़ इकट्ठी देखी. पूछने पर पता चला कि उतरौला विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम के घोषित प्रत्याशी अब्दुल मन्नान द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है.


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इसमें एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली भी मौजूद थे. इसके अतिरिक्त वहां 70-80 लोगों की भीड़ भी इकट्ठी थी. यह भीड़ बिना किसी अनुमति के इकट्ठी की गयी थी. भीड़ में लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था और बिना उचित दूरी बनाए पार्टी के इस सम्मेलन में शामिल थे. इस लापरवाही से कोरोना महामारी फैलने की संभावना है. इस समय धारा 144 भी लागू है, जिसका इस सम्मेलन के माध्यम से उल्लंघन किया जा रहा था.


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गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा
इस बात की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी उतरौला राधारमण सिंह ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा लिखे जाने का आदेश दिया. सब इंस्पेक्टर की तहरीर पर उतरौला विधानसभा क्षेत्र से AIMIM के घोषित प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल मन्नान, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली, उतरौला नगर के अध्यक्ष नूरुद्दीन, कार्यकर्ता मोहम्मद इरफान, मोहम्मद शाहिद तथा निजी होटल के मैनेजर मुजीब खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. इसके अलावा 70-80 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है. इन लोगों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम जैसी गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं.


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पार्टी ने नहीं ली थी कोई अनुमति
वहीं इस मामले पर एसपी हेमंत कुटियाल ने बताया की पत्रकार वार्ता के नाम पर प्राइवेट होटल में एक पार्टी के द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया था. इस सम्मेलन में भारी भीड़ इकट्ठा थी. लेकिन इस सम्मेलन की कोई अनुमति नहीं ली गई थी. उन्होंने कहा कि भीड़ में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया जा रहा था. इस मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए कोतवाली उतरौला में मुकदमा दर्ज कराया गया है


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