अलीगढ़: धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में AMU के 1200 छात्रों पर मुकदमा दर्ज
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अलीगढ़: धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में AMU के 1200 छात्रों पर मुकदमा दर्ज

पुलिस ने बिना अनुमति कैंडल मार्च निकालने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के 1200 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. 

प्रतीकात्मक तस्वीर.

अलीगढ़: अलीगढ़ में धारा 144 का उलंघन करने के मामले में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने बिना अनुमति कैंडल मार्च निकालने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के 1200 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. दरअसल, तीन दिन पूर्व हजारों छात्रों, शिक्षकों और अन्य लोगों ने नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ AMU छात्रों द्वारा निकाले गए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई के विरोध में बिना अनुमति कैंडल मार्च निकाला था. जिसकी वजह से इन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. 

सी.ओ सिविल लाईन अनिल समानिया ने कहा कि 1200 लोगों के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में धारा 188, 341 ipc के तहत मुकदमा दर्ज किया गया हैं.

क्या है पूरा मामला
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में बीते 23 दिसंबर को शाम 5 बजे छात्रों के साथ टीचर्स द्वारा CAA के विरोध में एक कैंडल मार्च निकाला गया था. कैंडल मार्च शहर के चुंगी गेट से बाबे सैय्यद गेट तक निकाला गया था. इस प्रदर्शन में हजारों AMU छात्र-छात्राओं के साथ टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ अन्य लोगों ने हिस्सा लिया था. 

प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए CAA को तत्काल खत्म करने की मांग की गई थी. इसके अलावा छात्रों पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे यूनिवर्सिटी के छात्रों पर बर्बरता दिखाने के लिए पुलिस पर भी कार्रवाई की मांग की थी. छात्रों ने यूनिवर्सिटी के चांसलर और रजिस्टार को भी हटाया जाने की मांग की थी. सी.ओ सिविल लाईन अनिल समानिया ने कहा कि शहर में धारा 144 लगी हुई है. लोगों ने मार्च निकाल कर धारा 144 का उल्लंघन किया है. जिसके लिए हमने 1200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

उधर, मेरठ में 400 शस्त्र लाइसेंस के रिन्यूअल पर रोक लगा दिया गया है. पुलिस को अंदेशा है कि CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में उपद्रवियों ने लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल किया था. इसके अलाव प्रशासन लाइसेंसी हथियार रखने वालों से एक एक गोली का हिसाब भी मांग रही है.  

 

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