उत्तराखंड में बिना परमिशन या PASS के लौटे प्रवासियों पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस
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उत्तराखंड में बिना परमिशन या PASS के लौटे प्रवासियों पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस

डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने यह भी साफ किया कि जो मुकदमे वापस लेने की बात कही गई है वह केवल बिना अनुमति राज्य में आने वालों के संबंध में है. 

फाइल फोटो

देहरादून: लॉकडाउन में बगैर अनुमति या PASS के अन्य राज्यों से उत्तराखंड लौटे प्रवासियों पर दर्ज मुकदमों को पुलिस अब वापस लेने जा रही है. डीजी (लॉ एंड ऑर्डर) अशोक कुमार ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है.

डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें यह कहा गया कि श्रमिक वर्ग के जो लोग बिना अनुमति अपने गृह राज्य पहुंचे हैं, अगर उन पर किसी तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है तो उसे वापस लेने पर विचार किया जाए. उन्होंने बताया कि इस तरह के मुकदमे की पहचान के लिए सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र भेजे गए हैं. यह पता लगने के बाद कि लॉकडाउन में कितने श्रमिकों पर बिना अनुमति राज्य में प्रवेश करने पर मुकदमा दर्ज किया गया, उन्हें वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी.

डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने यह भी साफ किया कि जो मुकदमे वापस लेने की बात कही गई है वह केवल बिना अनुमति राज्य में आने वालों के संबंध में है. होम क्वॉरांटीन या इंस्टीट्यूशनल क्वॉरांटीन के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे. ऐसे लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई जारी रहेगी.

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