UP News: यूपी में लिफ्ट और एस्केलेटर के हादसों पर CM योगी की सख्ती, जल्द लागू होगा ये कानून
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UP News: यूपी में लिफ्ट और एस्केलेटर के हादसों पर CM योगी की सख्ती, जल्द लागू होगा ये कानून

UP News: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापक जनहित का ध्यान रखते हुए बहुमंजिला इमारतों में लगने वाली लिफ्ट/एस्कलेटर की सुरक्षा, संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने के निर्देश दिए हैं. 

 

CM Yogi Adityanath

UP News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नई पहल की है. यूपी में लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए भी कानून बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को बहुमंजिला इमारतों में लगी लिफ्ट/ एस्कलेटर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाने का निर्देश दिया है. कई बार लिफ्ट अचानक बंद हो जाती है. लिफ्ट का प्रयाग सामान्य व्यक्तियों के साथ-साथ बुजुर्ग बच्चों, बीमार व्यक्तियों द्वारा किया जाता है. इनकी सुरक्षा के लिए सरकार यह कानून बना रही है.

नई पहल का उद्देश्य
लिफ्ट और एस्कलेटर का उपयोग सामान्य व्यक्तियों के साथ-साथ बुजुर्ग व्यक्तियों, बच्चों, बीमार व्यक्तियों तथा दिव्यांगजनों द्वारा किया जाता है. इनकी सुरक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है. इस उद्देश्य से लिफ्ट और एस्कलेटर के निर्माण, गुणवत्ता, अन्तर्निहित सुरक्षा सुविधाओं, स्थापना, संचालन और रख-रखाव के लिए निर्धारित और प्रकियाओं का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है. 

जल्द लागू होगा कानून
वर्तमान में प्रदेश में कोई अधिनियम नहीं लागू है. जबकि देश के अन्य प्रान्तों में लिफ्ट अधिनियम लागू है. इसे जल्द लागू किया जाना आवश्यक है. मुख्यमंत्री योगी ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए कानून नहीं होने पर अफसोस जताया है. उन्होंने देश के अन्य प्रांतों में लिफ्ट अनिधिनियम का हवाला दिया. साथ ही कहा कि आपातकालीन घंटियां, सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त रोशनी और टेलीफोन लगाना भी अनिवार्य होना चाहिए. 

रजिस्ट्रेशन होगा
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि निजी या सार्वजनिक परिसर में नई लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने वाले प्रत्येक मालिक के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया जाना चाहिए. पहले से भी चल रही लिफ्ट और एस्केलेटर का भी रजिस्ट्रेशन होगा.

सुरक्षा सुविधाओं का पूरी ध्यान 
मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि लिफ्ट और एस्केलेटर के निर्माण में भारतीय मानक ब्यूरो मानकों का अनुपालन किया जाएगा. साथ ही कहा कि लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना में संबंधित बिल्डिंग कोड और अन्य आवश्यक कोड का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए. लिफ्ट में लोगों की सुरक्षा के लिए स्वचालित बचाव उपकरण लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि बिजली आपूर्ति या अन्य खराबी की स्थिति में लिफ्ट के अंदर फंसा व्यक्ति निकटतम तल तक पहुंच जाए और लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल जाए.

 

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