जानें होली को लेकर क्या है UP सरकार की गाइडलाइंस, कहां सख्ती और कहां मिलेगी छूट?
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जानें होली को लेकर क्या है UP सरकार की गाइडलाइंस, कहां सख्ती और कहां मिलेगी छूट?

कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया है. Holi को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है

फाइल फोटो

लखनऊ: कोविड-19 (Covid 19) के चलते एक बार फिर लोगों को घरों के भीतर होली (Holi) मनानी पड़ेगी. कई राज्‍यों ने अपने यहां सार्वजनिक जगहों पर होली खेलने पर रोक लगा दी है. यूपी (UP) में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने गाइडलाइंस (Guidelines) जारी की है. 

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24 से 31 मार्च के बीच 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी
कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया है. प्रदेश में 30 मार्च तक कक्षा 1-8 तक के सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं.

किसी भी तरह के आयोजन पर पाबंदी
यूपी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि होली के अवसर पर किसी भी प्रकार की पार्टी आयोजित नहीं की जाएगी. गृह विभाग ने पार्टियों के अलावा किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी है. अगर किसी भी तरह का आयोजन करना है तो इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करना होगा.

सभी जिलाधिकारियों और SSP को निर्देश जारी
उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing)  का पालन करने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है. इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कोई भी शख्स बिना मास्क (Mask) के घर से नहीं निकले. 

नहीं शामिल होंगे सीनियर सिटीजन और छोटे बच्चे
सार्वजनिक कार्यक्रमों में सीनियर सिटीजन और छोटे बच्चे हिस्सा नहीं लेंगे. यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्यक्रम में शामिल होने की पाबंदी है. इसके अलावा यूपी में बिना प्रशासन की अनुमति जुलूस या समारोह की इजाजत नहीं है. जिन जगहों पर कोरोना के ज्यादा केस सामने आ रहे हैं उन जगहों पर भी सावधानी बरतने के निर्देश हैं. गाइडलाइंस के मुताबिक, कोरोना के सबसे प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों को जांच करानी होगी.

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