Bulandshahr News/मोहित गोमत: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में अदनान द्वारा की गई हत्या में फास्टट्रैक कोर्ट ने मात्र 78 दिन में हत्यारे अदनान उर्फ बल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है. फास्टट्रैक कोर्ट 2 के ADGC ने बताया कि 13 दिन के वर्किंग डे में ही आरोपी को यह सजा सुनाई गई है. सजा के अंदर अदनान को आजीवन कारावास और 50 हजार का अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है. आपको बता दें कि अदनान ने अपनी प्रेमिका आसमां की गला रेत कर हत्या कर दी थी. हत्या करने के बाद अदनान का कबूलनामा भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. 


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सजा के बाद भी नहीं है अफसोस
कोर्ट द्वारा सजा सुनने के बाद भी अदनान के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं दिखाई दिया. आसमां का कत्ल करने के बाद भी बिना किसी पछतावे और शर्म से सुना रहा था कहानी. वायरल वीडियो में आरोपी कह रहा था कि प्यार में धोखा देने पर उसने आसमां का गला रेत दिया था. आपको बता दें कि शादीशुदा आसमां से अदनान के अवैध संबंध थे. आसमां अपनी पति को तलाक देकर अदनान के साथ रह रही थी. 


चरित्र पर करता था शक
अपने कबूलनामे में अदनान ने बताया था कि उसने आसमां के चरित्र पर शक के चलते उसकी हत्या की थी. इसके आगे अदनान बोला था कि खलनायक फिल्म देखकर वह बल्लू बलराम बना है. प्यार-दोस्ती में धोखा देने वालों का कत्ल करने में कोई उसे कोई गुरेज नहीं है. आपको बता दें कि यह पूरी घटना बुलंदशहर के खुर्जा में हुई थी. आसमां की हत्या के बाद उसका शव खीरखानी के कब्रिस्तान में मिला था.


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