Uttarakhand Nikay Chunav: उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है. 11 नगर निगम और 45 नगरपालिका में आरक्षण को  लेकर ओबीसी आयोग ने अपनी सिफारिशें सौंप दी है. शासन की मुहर लगने के बाद निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है. उत्तराखंड में लंबे समय से निकाय चुनाव लटके हैं और यह मामला हाईकोर्ट तक जा चुका है.


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सरकार जल्द लाएगी अध्यादेश
उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया अक्टूबर के अंत तक शुरू हो सकती है. ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बीएस वर्मा ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है, जिसके बाद आगामी कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा और निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सरकार जल्द ही अध्यादेश लाएगी. 


ओबीसी आयोग की सिफारिशों का क्या असर-ओबीसी आयोग की इस रिपोर्ट के बाद  नगर पालिकाओं में ओबीसी के पद बढ़ जाएंगे 
-वहीं पंचायत में ओबीसी के पद घट जाएंगे. 
-11 नगर निगमों में आठ सामान्य और 2 सीटों पर आरक्षण होगा. 
-नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कुल 45 पद होंगे.  
-नगर पालिका अध्यक्ष में 6 पद अनुसूचित जाति के होंगे. 
-नगर पालिका अध्यक्ष में एक पद अनुसूचित जनजाति का भी होगा. 
-नगर पालिका अध्यक्ष में 13 पद ओबीसी के होंगे. 
-प्रदेश में अब 46 नगर पंचायत होगी.
-नगर पंचायत में अध्यक्ष के सामान्य पद 24 होंगे.
-नगर पंचायत में अध्यक्ष के ओबीसी पद 15 होंगे.-नगर पंचायत में अध्यक्ष के अनुसूचित जाति के 6 पद होंगे और अनुसूचित जनजाति का एक पद होगा.


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